मध्यम वर्ग को इस बार के केंद्रीय बजट 2025-26 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी राहत मिली है। बजट से एक दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने की बात कही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नई टैक्स व्यवस्था: अब ₹12 लाख तक टैक्स फ्री
नई टैक्स व्यवस्था में आय के अनुसार टैक्स दरें इस प्रकार हैं:
आय सीमा (रुपये में) | टैक्स दर (%) |
---|---|
0 – 4,00,000 | कोई टैक्स नहीं |
4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
24,00,001 से अधिक | 30% |
इस बदलाव से टैक्सपेयर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो आयकर कानूनों में सुधार के उद्देश्य से किया गया है।
पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था में अंतर
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पुरानी व्यवस्था में ₹2,50,000 तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है, जबकि नई व्यवस्था में यह छूट ₹3,00,000 तक है। इसके अलावा, पुरानी व्यवस्था में छूट और कटौतियों का लाभ अधिक है, जबकि नई व्यवस्था में टैक्स दरों को सरल बनाया गया है।
पुरानी और नई टैक्स दरें इस प्रकार हैं:
टैक्स स्लैब | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
---|---|---|
0 – 2,50,000 | कोई टैक्स नहीं | कोई टैक्स नहीं |
2,50,001 – 5,00,000 | 5% | 5% (₹3,00,001 से शुरू) |
5,00,001 – 10,00,000 | 20% | 10% (₹7,00,001 से शुरू) |
10,00,001 से अधिक | 30% | 15% से शुरू और अधिकतम 30% |
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